आज़मगढ़ 06 जुलाई 2016 -- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र- मऊ सहायक आयुक्त, उद्योग ने बताया कि प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक पावरलूम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (समान्य) योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरो के पुराने एवं परम्परागत पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत पावरलूम स्थापित करा कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण मद में 100 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। पावरलूम स्थापति करने हेतु कार्यशाला निर्माण में रू0 45000/- प्रति कार्यशाला अनुदान एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं उच्चीकृत आधुनिक पावरलुम की स्थापना मदो में 2ः1 के अनुपात में लाभ देय होगा। सम्पूर्ण योजना 75ः25 के अनुपात में अनुमन्य होगी जिसमें 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा 25 प्रतिशत समिति/इकाई/स्वयं सहायता समूह/व्यक्तिगत बुनकारों द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के घटक में - आधुनिक पावरलूम तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्ग मु0 5000/-, आधुनिक सेमीआटोमेटिक पावरलूम की स्थापना हेतु मु0 100000/-राज्य सरकार द्वारा तथा मु0 50000/-बुनकर द्वारा, पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण हेतु मु0-45000/-राज्य सरकार द्वारा, प्रचार-प्रसार हेतु मु0 40000/- राज्य सरकार द्वारा तथा मु0 10000/-बुनकर/संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। प्रचार-प्रसार मद में बुनकर समिति/एस0एस0आई0 यूनिट/स्वयं सहायता समूह की लाभान्वित होगें। व्यक्तिगत बुनकर को प्रचार-प्रसार मद का लाभ देय नही होगा। कार्यान्वयन एजेन्सी में पावरलूम बुनकर सहकारी सतितियाॅ, विभाग द्वारा पंजीकृत पावरलूम एस0एस0आई यूनिट, पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह, पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप, व्यक्गित पावरलूम बुनकर। कार्यान्वयन एजेन्सियों की पात्राता में:- प्रदेश की प्राथमिकता पावरलूम सहकारी समितियाॅ (जिनका 3 वर्षो का आडिट पूर्ण हो/निर्वाचित संचालक मण्डल हो), पावरलूम एस0एस0आई0 यूनिटें (जिसका पंजीयन एक वर्ष पूर्व हथकरघा विभाग द्वारा किया गया होत तथा आडिट हो), पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/ पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप (ऐसे पावरलूम समूह जो कम से कम एक वर्ष पूर्व से कार्य कर रहा हो, उसका बैंक खाता खुल गया हो तथा समूह के सदस्यों का अंशदान नियमित जमा हो रहा हो एवं समूह से सम्बन्धी समस्या का कागजात पूर्व हो)। (ऐसा पावरलूम स्वयं सहायता समूह जिसकी कार्यशील पूॅजी हेतु शाखा सीमा ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत हो, को वरीयता प्रदान की जायेगी), व्यक्तिगत पावरलूम (ऐसे व्यक्तिगत पावनलूम बुनकर जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र हो, किसी भी प्रकार की शासकीय बकायेदार न हो, जो किसी प्रकार से विवादित एवं कदाचार में लिप्त न हो, अर्थात बुनकर समग्र रूप से पात्रता की श्रेणी में हो। योजना के अनुरूप स्वयं का अशंदान लगाने ंमें सक्षम हो)।, प्राथमिक पावरलूम सहकारी समितियाॅ/एस0एस0आई0 यूनिटें/पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप के बुनकर/व्यक्तिगत पावरलूम बुुनकर के पास विद्युत कनेक्शन एवं कार्यशाला हेतु भूमि उपलब्ध होना चाहिए। योजना हेतू विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निजामुद्दीनपुरा मऊ के कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त कर सकते हैै।
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