आज़मगढ़ 02 जुलाई 2016-- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी लालमन ने विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में रू0 20,000.00 का अनुदान दिये जाने हेतु योजना लागू कर दी गयी है। जिसके लिए आवेदन की आय शहरी क्षेत्र में 56460.00 रूपये वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080.00 रूपये वार्षिक से अधिक नही होनी चाहिए। यह योजना 01 आवेदन के अधिकतम दो पुत्रियों की शादी हेतु जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो को दी जायेगी। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग अथवा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है, उन्हें पेंशन आई0डी0 एवं पेंशन धारक होने का प्रमाण आॅन लाइन आवेदन में अंकित करना होगा। आवेदन पूर्णतः आॅन लाइन प्रक्रिया www.minoritywelfare.up.nic.in द्वारा पर किया जा सकेगा। आॅन लाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व अथवा 90 दिन पश्चात् करना अनिवार्य है, आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा आवेदक की पुत्री जिसकी शादी निर्धारित हो चुकी है, का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पेंशन आई0डी0 सहित पेंशन धारक होने का प्रमाण सी0बी0एस0 बैंक खाते की पासबुक आई0एफ0सी0 कोड सहित अपलोड करना अनिवार्य है, विधवा एवं विकलांग लाभार्थियों को वरीयता दी जायेगी। अतः सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यृु का प्रमाण या विकलांग होने पर सक्षम स्तर से निर्गत विकलांगता प्रमाण संलग्न करना एवं आॅन लाइन अपलोड करना अनिवार्य है। आॅन लाइन आवेदन के पश्चात् आवेदन द्वारा आॅन लाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउन लोड करके उस पर यथा स्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों जैसे-आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पुत्री का आाधार कार्ड, शादी की तिथि निर्धारित होने का प्रमाण पत्र, विधवा, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, सभी स्वप्रमाणित संलग्न करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आॅन लाइन आवेदन की तिथि से 30 दिनो के अन्दर अनिवार्यतः जमा किया जायेगा।
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