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हत्याकाण्ड के आरोपियों को आजीवन कारावास 25-25 हजार का जुर्माना

आजमगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट्र ट्रैक सन्ध्या चौधरी ने रौनापार थाना क्षेत्र के केवटहिया ग्राम में वर्ष 2005 में हुए सुनील हत्या काण्ड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास 25-25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। अभियोजन  पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा कल्पनाथ पुत्र बिलगू निवासी ग्राम मानिकपुर थाना रौनापार ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसका लड़का सुनील रौनापार के केवटहिया ग्राम में राजेन्द्र केवट के मकान में पीसीओ चलाता था । 13/14 सितम्बर में 2005 की रात वह वही पीसीओ की छत पर सोया था। उसके साथ रामवृक्ष हरिजन निवासी ग्राम ब्रहमनपुर थाना कन्धरापुर जो डॉक्टरी करता है सोया था। रात में अज्ञात लोगों ने सुनील के गर्दन व मुँह पर धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना कर रामवृक्ष हरिजन पुत्र मगरू निवासी ग्राम ब्रहमनपुर थाना कन्धरापुर व सहेदू पुत्र तपसी का नाम प्रकाश में आया और हत्या का कारण प्रेम प्रपंच बताया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन  पक्ष ने वादी मुकदमा कल्पनाथ, शम्भू यादव, अवधेश, बासमती देवी, तूफानी, अवधबिहारी, पुलिस सब इंस्पेक्टर अरविन्द कुमार मिश्र, सिपाही वंशराज यादव विवेचक विरेन्द्र बहादुर विक्रम व डॉ.युसूफ अंसारी को बतौर गवाह प्रस्तुत किया। न्यायाधीश श्रीमती चौधरी ने शासकीय अधिवक्ता राम मिलन यादव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर अभियुक्त  रामवृक्ष हरिजन व सहेदू को सुनील की हत्या करने के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई । 


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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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