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दहेज हत्या : पति समेत छह आरोपियों को दस साल का कारावास व अर्थदंड

आजमगढ़ : दहेज हत्या के मामले में स्पेशल जज यूपी सिंह ने बुधवार को पति समेत छह आरोपियों को दस साल का कारावास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। इस मामले में पर्याप्त सबूत न होने पर तीन लोगों को दोषमुक्त भी कर दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा प्रेमचंद्र निवासी बस्ती उगरपट्टी थाना कंधरापुर की पुत्री अर्चना की शादी जून 2006 में हरिकेश पुत्र हौसला पांडेय निवासी धनेजदुबे थाना अहरौला के साथ हुई थी। शादी के बाद कम दहेज को लेकर ससुराल में अर्चना का उत्पीड़न किया जाता था। वादी को 15 फरवरी 2009 को सूचना मिली कि ससुराल में अर्चना की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। उसी गांव के इन्द्रमणि, उपेन्द्र पांडेय, दुर्गेश दुबे को शेरवां नदी के किनारे अर्चना की लाश के साथ पकड़ लिया गया। इस मामले में प्रेमचंद ने पकड़े गए तीन लोगों के अलावा पति हरिकेश, सास चंद्रज्योति, ससुर हौसला, देवर श्रीकेश व ननद शशि व अंतिमा के खिलाफ अहरौला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने हरिकेश, सास चंद्रज्योति, ससुर हौसला, देवर श्रीकेश, ननद शशि व अंतिमा को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मामले में दोषी न मिलने पर इन्द्रमणि, उपेन्द्र व दुर्गेश को दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडेय ने पैरवी की।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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