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चेक बाउंस होने में अदालत ने एक वर्ष के कारावास व दोगुनी राशि के अर्थदंड की सजा सुनाई

आजमगढ़ : चेक बाउंस होने के मुकदमे में अदालत ने सोमवार को एक आरोपी को एक वर्ष के कारावास व जारी चेक की राशि का दोगुनी राशि के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला सिविल जज अवर खंड कोर्ट नंबर 21 कुंवर मित्रेश ¨सह कुशवाहा ने दिया है। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित फेकू राम पुत्र शिवशंकर निवासी पुरानी बस्ती ने अपनी पांच कड़ी जमीन अपने ही गांव के राकेश गुप्ता पुत्र लालजी गुप्ता को बेचा दिया। राकेश गुप्ता ने इस सौदे के लिए फेकू को 87,500 रुपये का चेक 18 अक्टूबर 2014 को सौंपा। फेकू ने इस चेक को कैश कराने के लिए बैंक को दिया। बैंक की तरफ से जवाब आया कि जिस खाते का चेक दिया गया है वह बचत खाता बंद हो गया है। पीड़ित फेकू ने राकेश गुप्ता से इसकी शिकायत की तो राकेश ने कहा कि यह बैंक की गलती है। एक महीने में आप को रुपया मिल जाएगा। एक महीने बाद भी बैंक ने जानकारी दी कि जारी चेक का खाता अभी भी बंद है। इसके बाद राकेश ने फेकू के साथ टालमटोल की तब फेकू ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राकेश गुप्ता को एक वर्ष कारावास की सजा दी। इसी के साथ कोर्ट ने चेक की जारी राशि 87500 रुपये की दोगुनी राशि अर्थदंड के रूप में जमा करने का भी आदेश दिया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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