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पूर्व की घटनाओं और आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद में धारा 144 लागू

बिना अनुमति न हो सकेगा कोई भी आयोजन 

आज़मगढ़ 27 जून 2016 -- आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशाशन ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है।  अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि वर्तमान में विभिन्न दलों, संगठनों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी विद्यालय/महाविद्यालय माह जुलाई में खुल जायेगें। मुस्लिम समुदाय का ईद-उल-फितर (ईद) का त्योहार दिनांक 06 जुलाई 2016 (बुधवार) को मनाया जाना सम्भावित है एवं हिन्दू सम्प्रदाय का श्रावण मास माह जुलाई से प्रारम्भ होगा। दिनांक 15 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता दिवस व 18 अगस्त 2016 को रक्षाबन्धन तथा दिनांक 25 अगस्त 2016 को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जायेगा।
इस अवसर पर कुछ असामाजिक, अवांछनीय, शरारती व समाज विरोधी तत्व आसन्न त्योहारो एवं परीक्षा के समय असामाजिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों द्वारा शांति भंग करने का प्रयास कर सकते है। विज्ञप्ति में हाल के महीनो में हुयी सांप्रदायिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है की पुलिस/प्रशासनिका अधिकारियों को कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में काफी समस्याओं का समाना करना पड़ा तथा बड़ी मात्रा में पुलिस बल नियुक्त कर स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किया गया।
जनपद मे शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपरोक्त असामाजिक एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध निवारक कार्यवाही की त्वरित आवश्यक हो गयी है। इस हेतु अन्य उपचार सीधे उपलब्ध न होने की दशा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत आदेश प्रसारित करने के पर्याप्त आधार है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के सम्बन्ध मे छूट या शिथिलता के लिए आवेदन करना चाहे तो वह अधोहस्ताक्षरी या सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है, जिस पर सम्यक सुनवाई विचारोपरान्त आवेदन के सम्बन्ध मे समुचित आदेश पारित किये जा सकेगे। इस आदेश का उल्लघंन विभिन्न अधिनियमों में दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत दिनांक 25 अगस्त 2016 तक प्रभावी रहेगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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