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जून में न्यायालय बन्द होने के दौरान कोई अवैध निर्माण कार्य न होने दिया जाय- डीएम

आज़मगढ़ 27 मई 2016-- जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि माह जून में दीवानी न्यायालय बन्द रहता है। माननीय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि इस अवधि में निर्माण कराने वाले भू-स्वामियां प्रवृत्ति के लोग अत्यधिक सक्रिय हो जाते है और येन-केन-प्रकारेण भूमि हथियाने के उद्ेदय से अवैध निर्माण प्रारम्भ कर देते है। दीवानी न्यायालय बन्द रहने के कारण प्रभावित पक्ष को अनुतोष नही  मिल पाता है और निर्माण तैयार हो जाते है। इस कारण विवाद बढ़ता है और बाद में यही विवाद अत्यन्त उग्र रूप धारण करते हुए विभिन्न अपराधों एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध हो जाते है।
 माननीय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि कई बार इसे लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के लिए शान्ति व्यवस्था की विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रशासनिक क्षमता और उर्जा का सही अर्थो में प्रयोग न  करके विवादित भूमि की समस्या के निस्तारण मंे ही व्यय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि किसी भी विवादित भूमि पर अथवा जिस किसी भूमि का प्रकरण किसी न्यायालय में चल रहा हो उस भूमि पर कोई निर्माण अथवा  मौके कि स्थिति  में दिनांक 01 जून 2016  से 30 जून 2016 तक कोई परिवर्तन न करने दिया जाय।
माननीय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि कुछ अपराधिक एवं असामाजिक प्रकृति के व्यक्ति इसका लाभ उठाकर किसी व्यक्ति की निजी भूमि के बनवाने जा रहे भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य को जो निर्विवाद रूप से पहले से होता आ रहा है, पर भी रोक लगवाने का प्रयास करते है। इस लिए यह आवश्यक है कि संदर्भित प्रकरण एवं अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण के उपरान्त ही ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही की जाय, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके द्वारा अपनी निजी भूमि में नियमानुसार निर्माण कार्य कराया जा रहा हो, उसे परेशान न होना पड़े।
जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी विवादित भूमि पर अथवा जिस भूमि के विवादित होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य परख शिकायत प्राप्त हुई हो तथा जिस किसी भूमि के स्वाामित्व को लेकर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन  हो, प्रश्नगत भूमि ग्राम समाज, शासकीय सार्वजनिक भूमि  हो अथवा सड़क के किनारे की मूल्यवान सार्वजनिक भूमि हो, उस पर कोई अवैध निर्माण कार्य न होने दिया जाय। साथ ही सक्षम न्यायालय दीवानी, मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित ओदशें/निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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