
आजमगढ़. : उत्तराखंड की पुलिस ने बरदह पुलिस की मदद से गुरूवार को धोखाधड़ी के आरोपी व्यवसायी को गिरफ्तार कर कर ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी के निर्देश पर संपन्न कराई गई। बरदह थाना क्षेत्र के जिवली निवासी सुभाष राय पुत्र स्व. मथुरा राय की बरदह कस्बे में गल्ला व बीज की दुकान है। इनकी गिनती क्षेत्र के बड़े व्यवसायियों में होती है। बताया जाता है कि सुभाष उत्तराखंड प्रांत के रूद्रपुर थाना क्षेत्र के उधमपुर स्थित पारस सीड से बीज खरीदते थे। वर्ष 2007 में इन्होंने चेक से भुगतान किया और चेक बाउंस हो गया। इसके बाद व्यवसायी ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। हाल में व्यवसायी के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा गैरजमानती वारंट जारी किया गया। साथ ही डीजीपी को व्यवसायी को गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया गया। इस मामले में उत्तराखंड डीजीपी ने उत्तर प्रदेश डीजीपी को पत्र लिखा लिखा था। डीजीपी द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ दयानंद मिश्र को कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। इसी बीच बुद्धवार की सुबह उत्तराखंड से पुलिस की एक टीम जिला मुख्यालय पहुंच गयी। एसपी के निर्देश पर थानाध्यक्ष बरदह नागेश मिश्र के सहयोग से व्यवसायी को उसकी दुकान से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आजमगढ़ के एसआई कैलाश नाथ दो कांस्टेबल तथा उत्तराखंड की टीम व्यवसायी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उत्तराखंड रवाना हो गयी। इस संबंध में व्यवसायी सुभाष राय का कहना था कि उन्होंने 2007 में चेक देते समय खाते का बैलेंस नहीं चेक किया था। खाते में धन कम होेने के कारण चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद संस्था ने मुकदमा कर दिया। चेक बाउंस होने की जानकारी पर उन्होंने बकाये का भुगतान कर दिया था। वर्ष 2007 से 2016 के बीच न तो संस्था के लोगों ने उनसे बात की और ना ही कोई कार्रवाई हुई। वारंट के साथ पुलिस के पहुंचने के बाद उसे पता चला कि अभी मामला लंबित है।
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