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चकबंदी अधिकारी सहित तीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश

आजमगढ़ : जहानागंज थाना क्षेत्र के धरवारा निवासी भूपेन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने चकबंदी अधिकारी सहित तीन के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। भूपेन्द्र  ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमप्रकाश की अदालत में अपने अधिवक्ता आशुतोष राय व राजेश सिंह  के माध्यम से धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में अदालत ने बताया कि गांव की इस समय चकबंदी चल रही है। गांव के चकबंदी अधिकारी (सीओ) स्तर पर है। एक गाटा बेचई के नाम है तथा उसी गाटे से प्रार्थी के भाई अखंड प्रताप के नाम 200 एयर का चक प्रस्तावित हो गया था। इसमें भूपेन्द्र का कहना है कि तत्कालीन चकबंदी अधिकारी अलगू यादव व अशोक सिंह  तत्कालीन चकबंदीकर्ता बेचई चौहान के साजिश में उनको लाभ देने के लिए उतनी जमीन चकबंदी प्रक्रिया के बाहर कर दिए। बताए कि उसमें 15 पेड़ शीशम, पांच पेड़ बबूल व आम मड़ई मकान स्थित है जबकि चकबंदीकर्ता के रिपोर्ट में ऐसा नहीं था। इस मामले में अदालत ने तीनों बेचई चौहान व तत्कालीन चकबंदी अधिकारी अलगू यादव व तत्कालीन चकबंदीकर्ता अशोक कुमार ¨सह के विरुद्ध थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। यह भी आदेश दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति सप्ताह आदलत में भेजी जाए।
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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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