जिले के 86 जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करना होगा
आजमगढ़ : जिला योजना समिति के सदस्य के कुल 30 पदों के लिए आठ मार्च को होने वाले नामांकन के लिए सोमवार को सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित कुल 32 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए। हालांकि आठ मार्च नामांकन प्रक्रिया के दिन भी नामांकन पत्र लिया जा सकता है। जिला योजना समिति के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में जिले के नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य ही प्रत्याशी व मतदाता होंगे। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत व नगरीय निकाय राकेश कुमार ने बताया कि आठ मार्च को नेहरू हाल में सुबह 11 बजे से चार बजे तक नामांकन और उसी दिन चार बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 12 मार्च को सुबह 11 बजे से तीन बजे तक उम्मीदवारी वापसी होगी। जिला पंचायत के नेहरू हाल में 16 मार्च को सुबह आठ बजे से तीन बजे तक मतदान और उसके बाद कार्य समाप्ति तक मतगणना होगी। अनुसूचित जाति महिला के तीन पदों के लिए मुखलिसपुर से सोनमती, मित्तूपुर से गीता व कोटिला से रागिनी, अनुसूचित जाति के पांच पदों के लिए कुल छह प्रत्याशियों ने नामांकन लिए। इसमें ललित कुमार, राजाराम सोनकर, त्रिलोकी, अर्जुन, मुसाफिर व लालसा शामिल हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति महिला के तीन पद के लिए सुशीला, रेशमी चौहान व चंदा ने नामांकन लिए जबकि पिछड़ी जाति के पांच पद के लिए कुल छह पर्चे बिके। इसमें चंद्रजीत यादव, जीतबहादुर यादव, रामसहाय राजभर, वीरेंद्र यादव, सत्येंद्र चौहान व राजाराम यादव शामिल हैं। सामान्य महिला के पांच पदों के लिए चंद्र किरन, फूलमती, सहला अंजुम, सायराबानो व अमरावती एवं सामान्य वर्ग की नौ सीटों में सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, इसरार, अखिलेश मिश्रा, शिवनरायन, राणा यादव, जशवंत सिंह , शिवमूरत यादव, शहबाज व किशोर यादव ने नामांकन पत्र लिए। जिला योजना की समिति के चुनाव में 30 जिला पंचायत सदस्यों की श्रेणी का निर्धारण कर दिया गया है। इसमें अनारक्षित वर्ग के नौ, अनारक्षित वर्ग महिला के पांच, अनुसूचित जाति के पांच, अनुसूचित जाति महिला के तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के पांच और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के तीन सदस्य शामिल हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय व पंचायत) राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सामान्य वर्ग के 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये नामांकन निर्धारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की जमानत राशि नहीं होगी।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय व पंचायत ने बताया कि एक प्रत्याशी के दो अनुमोदक व दो प्रस्तावक जिला पंचायत सदस्य ही होंगे। एक प्रत्याशी तीन सेट में ही नामांकन कर सकता है। नामांकन पत्र पर प्रत्याशी का फोटो भी लगेगा। जिला योजना समिति के निर्धारित आरक्षित किसी वर्ग में एक भी प्रत्याशी बढ़ा तो उस वर्ग के सभी पदों के लिए वोटिंग होगी। इसमें जिले के 86 जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करना होगा। गणना के समय बैलेट पेपर पर मतदाताओं को प्रत्याशी के नाम के आगे मुहर लगानी होगी। इसके बाद गणना के समय जिस प्रत्याशी के पक्ष में अधिक वोट होगा उसे विजयी घोषित किए जाएगा। खास बात यह भी है कि यदि निर्धारित वर्ग की सीट संख्या से अधिक प्रत्याशी होने पर सभी के आगे मुहर लगाने पर वह पर्चा अवैध माना जाएगा। जिला योजना समिति सदस्य के लिए होने वाले मतदान प्रक्रिया में आरओ जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी प्रशासन व एसओसी सहायक रिटर्निंग आफिसर होंगे।
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