आजमगढ़ : जिलाधिकारी सुहास एलवाई के निर्देश पर जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राशन कार्ड बनवानों वालों के लिए अब अंतिम अवसर दिया जा रहा है। 29 फरवरी तक शेष बचे उपभोक्ताओं के आवेदन जमा किए जाएंगे। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आनलाइन आवेदन किसी भी साइबर कैफे सेंटर से विभाग की वेबसाइट पर जमा कर सकते हैं। आगामी एक मार्च से खाद्यान्न का वितरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए स्टाक मेंटेंन किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी गौरीशंकर शुक्ला ने बताया कि पात्र गृहस्थियों में अन्त्योदय कार्डधारक परिवार, बीपीएल कार्डधारक जो अपात्र नहीं हैं, भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, कुष्ठ रोग पीड़ित, एड्स पीड़ित, अनाथ, स्वच्छकार, कुली, पल्लेदार आदि दैनिक वेतन भोगी, परिव्यक्त महिलाएं, विकलांग महिलाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि अपात्र की श्रेणी में आयकर दाता, चार पहिया वाहन धारक, ट्रैक्टर, एसी, पांच केवीए जनरेटर, पांच एकड़ से अधिक ¨सचित भूमि के स्वामी, ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये वार्षिक, शहरी क्षेत्रों में तीन लाख से अधिक आय वाले परिवार, एक से अधिक शस्त्राधारक परिवार, 100 वर्ग मीटर व्यवसायिक मकान वालों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर सहित महिला मुखिया का फोटो लगाया जाना है। ग्रामीण व शहर के सभी लोग किसी भी जनसेवा केंद्र से आवेदन को भर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आनलाइन आने वाले आवेदन बेहतर निकल रहे हैं जबकि आवेदन भरने वाले लोग काफी क¨टग कर दे रहे हैं जिसकी वजह से नाम, पता गलत हो जा रहे हैं। ऐसे में जितना भी जल्दी हो लोग आवेदन कर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाए। सरकार सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
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