आजमगढ़ : सत्र अदालत ने हत्या आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की साठ प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को दिए जाने का भी आदेश दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-8 शकीलउर्रहमान ने सोमवार को सुनाया। मामला फूलपुर कोतवाली के रीवा सुल्तानपुर गांव का है। सीमा शर्मा के पति दिनेश शर्मा की दुर्वासा रोड पर चाय की दुकान थी। घटना से तीन चार दिन पूर्व दिनेश का गांव के पट्टीदार संतोष शर्मा से रुपये के लेनदेन व अरहर खो जाने को लेकर विवाद हुआ था। दिनेश 31 मार्च 2013 को भोजन के लिए घर आ रहा था। घर के करीब पहुंचते ही संतोष ने धारदार कैंची से दिनेश के सीने पर हमला कर दिया। दिनेश की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सीमा शर्मा, विकास शर्मा, डाक्टर आमोद कुमार, विवेचक शैलेन्द्र त्रिपाठी, इंस्पेक्टर आशीष मिश्र, इंस्पेक्टर विनय चंद शुक्ला, कांस्टेबिल गुप्तेश्वर राय, विपुल कुमार, वीरेन्द्र नाथ पांडेय व कांस्टेबिल जियाउलहसन ने गवाही दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी संतोष शर्मा को आजीवन कारावास व चालीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से डीजीसी फौजदारी श्रीश कुमार चौहान ने पैरवी की।
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