अदालत ने दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी कुमारी अर्चना यादव पुत्री स्वर्गीय चंद्र देव यादव ने 12 अक्टूबर 2017 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रामहित यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी, निवासी मातनपुर, थाना कंधरापुर ने उनके पिता से गाय खरीदने के बकाया रुपये मांगने पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। मामले में कंधरापुर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 145/2017 के तहत धारा 302 और 504 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाहों के बयान कराए गए। साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर एएसजे/एंटीकरप्शन (SPL) कोर्ट नंबर-1, आजमगढ़ ने 25 अगस्त 2026 को रामहित यादव को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने रामहित यादव पुत्र स्वर्गीय रामधारी, निवासी मातनपुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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