कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 14 हजार का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास, मारपीट और जान से मारने की धमकी के करीब 17 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला शनिवार को एडीजे (एंटी करप्शन) न्यायालय, आजमगढ़ ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, छंगनपुर निवासी रामदेव पुत्र स्वर्गीय राजकुमार ने 6 जुलाई 2009 को फूलपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 5 जुलाई 2009 को आबादी की जमीन के विवाद में हरिवंश यादव, हंसराज यादव, छाजी सोनकर और हरेन्द्र यादव ने उन्हें तथा उनके भतीजे अरविंद प्रजापति के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, हत्या का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में फूलपुर थाने में मुकदमा संख्या 571/2009 के तहत धारा 307, 323, 504 और 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों—हरिवंश यादव पुत्र स्व. तेज बहादुर यादव, हंसराज यादव पुत्र स्व. तेज बहादुर यादव, दोनों निवासी भाटिनपार थाना फूलपुर, छाजी सोनकर पुत्र भग्गी सोनकर निवासी भाटिनपार तथा हरेन्द्र यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासी छंगनपुर थाना फूलपुर—को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 14-14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह निर्णय पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी का परिणाम बताया गया।
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