अदालत ने प्रत्येक पर लगाया 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड, वर्ष 2020 में हुई थी कासिम अहमद की हत्या
आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मोहम्मद जीशान पुत्र निवासी कुकड़ीपुर थाना पवई की गांव के याहिया से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते 11 जून 2020 की शाम करीब छह बजे आरोपी याहिया, मोहम्मद तथा मोहम्मद होजैफा ने वादी के भाई कासिम अहमद तथा चाचा अनीस और लतीफ पर चापड़, लाठी-डंडा व लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में कासिम अहमद को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने न्यायालय में कुल आठ गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा
Blogger Comment
Facebook Comment