आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास व 69750 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजय उपाध्याय पुत्र केदार नाथ उपाध्याय निवासी मुजलिसपुर थाना कप्तानगंज की गांव के हृदय नारायण पाठक से रंजिश थी। इसी रंजिश के कारण जनपद 26.जून 2012 को अभियुक्त हृदय नारायण पाठक पुत्र त्रिलोकी नाथ पाठक निवासी मुखलिसपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर असलहा लेकर कट्टे से फायर कर देवी चरण को गम्भीर रुप से घायल कर दिया ।जिससे देवीचरन का मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया । अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 17 गवाह परीक्षित कराए गए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हृदय नारायण पाठक को आजीवन कारावास व 69750 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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