डीएम के आदेश पर तौहीद इण्डेन ग्रामीण वितरक पर एफआईआर,उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हुई
आजमगढ़, 23 मार्च। जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तौहीद इण्डेन ग्रामीण वितरक, बनकट (बिलरियागंज) के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई है। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के तहत ब्लॉक बिलरियागंज स्थित उक्त एजेंसी के गोदाम की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कुल 642 घरेलू व व्यवसायिक गैस सिलेंडरों में अनियमितता व कालाबाजारी के संकेत मिले। इसके आधार पर प्रो. तौहीद एवं शबाना बानो के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना मुबारकपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि जनपद में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि तौहीद इण्डेन एजेंसी से जुड़े उपभोक्ताओं को अब गैस रिफिल की सुविधा सफर ताज इण्डेन गैस एजेंसी, अल्लीपुर (अजमतगढ़, सगड़ी) से उपलब्ध कराई जा रही है। 16 मार्च के बाद की लगभग 750 ऑनलाइन बुकिंग इसी एजेंसी के माध्यम से डिलीवर की जा रही हैं।इसके साथ ही ई-केवाईसी, मोबाइल नंबर अपडेट, डॉर्मेंट उपभोक्ताओं का रिएक्टिवेशन जैसी सेवाएं पूर्व एजेंसी के शोरूम से ही जारी रहेंगी। करीब 13,500 उपभोक्ताओं को बल्क मैसेज और ऑटोमेटेड कॉल के जरिए नई व्यवस्था की सूचना भी दी जा रही है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे गैस रिफिल के लिए सफर ताज इण्डेन गैस एजेंसी से संपर्क करें। किसी भी असुविधा की स्थिति में पूर्ति निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा तथा इण्डेन गैस के सेल्स ऑफिसर प्रिंस प्रभात से संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी इस तरह की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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