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आजमगढ़: हत्या के 24 साल पुराने मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास


अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़: 24 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मोहम्मद राफे निवासी बैरीडीह थाना देवगांव के पिता सोहराब अक्सर मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नीलकंठ होटल में ठहरते थे। 19 नवंबर 2002 को उन्हें मुकदमे की पैरवी के लिए इलाहाबाद जाना था। उनके साथ वादी राफे, चाचा एजाज अहमद व इश्तियाक तड़के ही होटल पहुंच गए। सुबह करीब साढ़े छह बजे जब सभी लोग होटल से निकले, तभी गांव के ही इम्तियाज, अलीशेर और नदीम वहां पहुंच गए। अभियोजन के अनुसार, इम्तियाज के ललकारने पर अलीशेर और नदीम ने सोहराब को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल सोहराब को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा एडीजीसी दीपक कुमार मिश्रा ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने इम्तियाज, अलीशेर व नदीम को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की 70 प्रतिशत राशि मृतक के पुत्र वादी मोहम्मद राफे को प्रदान की जाए।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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