पॉक्सो कोर्ट ने सश्रम कारावास के साथ 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई
आजमगढ़: नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर कस्बे की निवासिनी पीड़िता को संतोष सोनकर उर्फ गोरख किशुनपुर काशीपुर थाना गंभीरपुर 18 नवम्बर 2015 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। जांच करने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत यादव ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी संतोष सोनकर उर्फ गोरख को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा पंद्रह हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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