पीड़िता ने घटना के वक्त खुद को बालिग बताया था,अदालत ने नाबालिग माना
पॉक्सो कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 05-05 हजार ₹ का जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़:नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण करने तथा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 अक्टूबर 2015 को एक नाबालिग लड़की गायब हो गई। इस मामले में पीड़िता के भाई ने गांव के इरफान तथा अंसार तथा एक अन्य के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान यह तथ्य पता चला कि इरफान ने अंसार की मदद से पीड़िता को बहला फुसलाकर कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। कोर्ट में दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि घटना के समय वह बालिग थी और अपनी मर्जी के साथ इरफान के साथ ही गई थी उसके साथ निकाह करके अपना दांपत्य जीवन व्यतीत कर रही है। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने घटना के समय पीड़िता को नाबालिग मानते हुए आरोपी इरफान और अंसार को अपहरण के आरोप में 3 वर्ष की कैद तथा पांच पांच हजार रूपये अर्थदंड तथा इरफान को पॉक्सो एक्ट के तहत भी दोषी मानते हुए 3 वर्ष की कैद तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।इरफान की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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