अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़: नाबालिग किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार तहबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 फरवरी 2016 की शाम सात बजे दुर्गेश यादव अपने गांव की 16 वर्षीय नाबालिग़ किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने दुर्गेश के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।लगभग 2 महीने बाद दुर्गेश यादव को गिरफ्तार किया गया जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपी दुर्गेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दुर्गेश यादव को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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