गोवध निवारण,पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स व गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं
आजमगढ़: जनपद पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया। इस कार्रवाई में लगभग 31 लाख रुपये मूल्य की भूमि को डुगडुगी पिटवाकर सरकारी कब्जे में लिया गया। डॉ. अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये गए अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अबू तालिब पुत्र हसन रज़ा उर्फ़ झिनकू की अवैध सम्पत्ति को धारा 14(1) के तहत कुर्क किया। थाना-जीयनपुर के अंतर्गत हुई इस कार्रवाई में अभियुक्त द्वारा 23 फरवरी 2021 को अपनी मां उम्मतुन निसा के नाम से ग्राम नसीरपुर फतेहपुर, थाना बिलरियागंज, में गाटा संख्या 135/128 के तहत 0.0226 हे. भूमि खरीदी गई थी। राजस्व विभाग ने इस भूमि का मूल्य ₹31,29,840 निर्धारित किया था। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष जीयनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ को रिपोर्ट भेजी। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने 13 नवम्बर को कुर्की का आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में मंगलवार को क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बहादुर, थाना अध्यक्ष जीयनपुर जितेन्द्र बहादुर सिंह, थाना अध्यक्ष बिलरियागंज सुनील कुमार दुबे और कानूनगो तहसील सगड़ी की मौजूदगी में कार्रवाई संपन्न हुई। अभियुक्त अबू तालिब उर्फ़ झिनकू पर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं।
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