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आजमगढ़: यूपी विकास प्राधिकरण ने लागू की भवन निर्माण उपविधि-2025


नौ मीटर रोड पर अस्पताल व प्राइमरी स्कूल खोले जा सकेंगे

भवन की ऊंचाई प्रयुक्त एफएआर के आधार पर होगी निर्धारित

आजमगढ़: डीएम/ उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण(एडीए) रविंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 लागू की गई हैं। जिसके अनुसार अब 40 प्रतिशत तक ज्यादा निर्माण किया जा सकेगा। चौड़ी सड़कों के किनारे आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधि की जा सकेगी। प्रविधान में नौ मीटर रोड पर अस्पताल व प्राइमरी विद्यालय खोले जा सकेंगे। साथ ही एफए में बड़ी राहत दी गई है। चौडी सड़क पर ज्यादातर श्रेणियों के निर्माण में एफएआर के 175 से बढ़ाकर 2.5 तक किया गया है।
उन्होंने बताया कि साइड सेटबैक के 40 प्रतिशत हिस्से में निर्माण के प्रतिबंध को हटाया गया है। सेटबैंक में 10 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत तल में बालकनी का निर्माण किया जा सकेगा। होटल के सर्विस फ्लोर की ऊंचाई को 2.1 मीटर से बढ़ाकर 2.4 मीटर तक किया गया है। भवन की ऊंचाई से प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं। भवन की ऊंचाई प्रयुक्त एफएआर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रविधान के अनुसार कृषि भू-उपयोग में सात मीटर चौड़ी सड़क पर उद्योग एवं हैरिटज होटल, नौ मीटर सड़क पर विना शैय्या वाले चिकित्सा प्रतिष्ठान तथा प्राथमिक विद्यालय एवं 18 मीटर सड़कों पर शापिंग माल की अनुमति प्रस्तावित की गई है। आर्किटेक्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट, चिकित्सक, अधिवक्ता जैसे सेवा प्रोफेशनल्स अपने घर को 25 प्रतिशत तक एफएआर का उपयोग कार्यालय उपयोग के लिए कर सकेंगे। 300 वर्ग मीटर तल के गैर आवासीय भूखंड में बैंक में पार्किंग की अनुमति दी गई है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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