अदालत ने प्रत्येक को चार हजार रुपये अर्थदण्ड की भी सजा सुनाई
आजमगढ़: गैर इरादत्तन हत्या के प्रयास में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया।अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा रामदुलार निवासी धुधुरी थाना पवई की लड़की अम्बिका 17 जुलाई 2014 को दोपहर लगभग सवा दो बजे अपनी लड़की चिंकी को घर के बगल मे शौच करा रही थी। इसी बात को लेकर गांव के ही हनुमान उर्फ हनुमंत,राजेश,तारा तथा भूइला देवी कुल्हाड़ी से अंबिका को मारने पीटने लगे। बीच-बचाव करने आयी वादी की पत्नी प्रभावती को गम्भीर चोट आ गयी ।जिससे वह मौके पर बेहोश हो गयी। मुलजिमान गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । पुलिस ने जांच पूरी करने बाद आरोपियों के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने 08 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के अदालत ने आरोपी बाद हनुमान उर्फ हनुमंत ,राजेश ,तारा तथा भुइला देवी को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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