4500 का अर्थदंड भी लगाया, कोर्ट ने पति को दोषमुक्त माना
आजमगढ़: जिला पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारवास व 4500 रुपये से दण्डित किया गया । पुलिस के अनुसार दिनांक- 25.10.2015 को वादी मुकदमा राजाराम मौर्य पुत्र रामराज मौर्य निवासी रसूलपुर थाना खुटहन जनपद जौनपुर ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 24.10.2015 को विपक्षी 1. संदीप मौर्य पुत्र साहब राम मौर्य 2. चन्द्रावती पत्नी साहब राम मौर्य निवासीगण खैरुददीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री कुसुम को मिटटी का तेल डालकर जला दिया गया । जिस पर अभियुक्तो के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 316/2015 धारा-498A,304B, 326, 323, 352,504 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया । इस मुकदमा में 16 गवाह परीक्षित हुए । जिसके क्रम में दिनांक- 15.02.2025 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता चन्द्रावती पत्नी साहब राम निवासी खैरुददीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 4500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्त संदीप मौर्य पुत्र साहब राम मौर्य खैरुददीनपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषमुक्त किया गया है ।
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