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आजमगढ़: अनियमितता पर 09 उर्वरक दुकानों का लाइसेंस हुआ निलंबित



निरीक्षण में पॉस मशीन में उपलब्ध मात्रा से कम था स्टॉक

उर्वरकों की निर्धारित हैं दर,किसानों के लिए जारी हुए मोबाइल नंबर

आज दिनांक 18.11.2024 को जिलाधिकारी के निर्देश पर विकास खंड तहबरबुर एवं निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत खाद एवं बीज के दुकानदारों का निरीक्षण किया गया तथा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि खाद पॉइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए तथा स्टॉक रजिस्टर एवं विक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही निर्देशित किया गया कि खाद निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। डीएपी का निर्धारित दर है 1350 रुपए प्रति 50 किग्रा0 बोरी तथा यूरिया का निर्धारित दर है 266.50 रूपए प्रति 45 किग्रा0 बोरी।
किसी भी प्रकार की समस्या के लिए किसान सहकारी समितियों के अधिकारी के मोबाइल नंबर 08527436613 तथा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नंबर 09450753720/09453072429/07839882455 पर संपर्क कर अपनी कठिनाई/परेशानी का निस्तारण आसानी से करा सकते हैं।
खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड एवं खतौनी अनिवार्य है। साथ ही जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जनपद में खाद की सप्लाई जारी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने पाएगी। किसान किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगाएं और ना ही कानून व्यवस्था को हाथ में ले।
आज दिनांक 18.11.2024 को जनपद के तहबरपुर एवं निजामाबाद क्षेत्र में खाद एवं बीज की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित 09 खाद एवं बीज के दुकानदारों का लाइसेंस स्टॉक एवम बिक्री रजिस्टर अपूर्ण रखने एवं पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन में स्टॉक उपलब्ध होने परंतु भौतिक रूप से गोदाम पर उर्वरक कम पाए जाने पर खाद के दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित किया जा रहा है। इनकी सूची निम्न लिखित है।
श्रेयांश कृषि केंद्र, किशुनदासपुर , साईं खाद एवं बीज भंडार, किशुनदासपुर , राकेश मौर्य फर्टिलाइजर, तहबरपुर, राम प्रताप मौर्य फर्टिलाइजर, तहबरपुर , राम नयन सीड स्टोर, तहबरपुर , मौर्या फर्टिलाइजर, तहबरपुर , खान फर्टिलाइजर, शेरपुर , जय मां वैष्णो बीज भंडार, शेरपुर और यादव फर्टिलाइजर, शेरपुर हैं। अधिकारियों ने जनपद के समस्त खाद के दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी दुकानदार निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री ना करे तथा सभी दुकानदार अपने-अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन को चेक कर ले यदि उनके पॉइंट ऑफ सेल मशीन में किसी भी प्रकार का उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है तो उसको नियमानुसार खारिज कर दें अन्यथा संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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