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आजमगढ़: छेड़खानी के आरोपी को साढे 06 वर्ष कारावास व 300 रूपये जुर्माना


पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को मिला दंड

आज़मगढ़: दिनांक- 20.11.2017 को वादी मुकदमा ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी आशीष सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी बसाहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने वादी की बहू के साथ छेडखानी किया और धक्का देकर क्षति पहुचाया।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 269/2017 धारा 304, 352, 354क, 452 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमें में 06 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में दिनांक- 17.08.2024 को न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट – I द्वारा मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र सत्येन्द्र सिंह निवासी बसाहिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 06 वर्ष, 07 माह व 18 दिन के कारावास एवं 300/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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