तीन नामजद अभियुक्तों में एक दोषमुक्त हुआ और एक की मृत्यु हो चुकी है
आजमगढ़: "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना जहानागंज क्षेत्र में हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 07 हजार रूपये जुर्माना लगा। दिनांक- 11.03.1999 को वादिनी मुकदमा बेबी निवासिनी पटेहुना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना जहानागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.प्रकाश पुत्र किशोर साहू, 2.अच्छेलाल पुत्र रामदास (मृत), 3.पप्पू उर्फ सुनील कुमार पुत्र स्वामीनाथ निवासीगण पटेहुना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री की हत्या कर कुएं में फेंक दिया गया था। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 74/1999 धारा 302/201 भादवि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्रमा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा में 07 गवाह परीक्षित हुए है। मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र रामदास की मृत्यु हो चुकी है। जिसके क्रम में दिनांक- 25.07.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू उर्फ सुनील कुमार उपरोक्त को दोष मुक्त किया गया तथा अभियुक्त प्रकाश पुत्र किशोर साहू निवासी पटेहुना थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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