मुबारकपुर के मोहल्ला पुरा रानी समौधी में 22वर्ष पहले गुमटी लूट का मामला
आजमगढ़: मुबारकपुर नगर के मोहल्ला पुरा रानी समौधी पर 22वर्ष पहले गुमटी लूट का मामला वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष डाक्टर शमीम अहमद की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है । मुबारकपुर नगर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व पालिकाध्यक्ष मुबारकपुर डाक्टर शमीम अहमद के खिलाफ विगत 22वर्ष पहले गुमटी की लूट को लेकर मुबारकपुर थाना में 12नवम्बर सन 2002 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था और कार्रवाई चल रही थी। यह मामला उच्च न्यायालय पहुंच चुका है। इस मामले में विगत दिवस उच्च न्यायालय में विचाराधीन अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया गया है। पूर्व पालिकाध्यक्ष डाक्टर शमीम अहमद ने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिक दयर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान आवेदक डाक्टर शमीम अहमद के पक्ष और विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना और आदेश पारित कर दिया। यह मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इतना अवश्य कि डाक्टर शमीम अहमद की मुश्किल बढ़ गई है ।चर्चा है कि पहले पालिकाध्यक्ष डाक्टर सबा शमीम का वित्तीय अधिकार सीज कर दिया गया। अभी मुबारकपुर में चर्चा चल ही रही थी कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाना उनकी मुश्किल को बढ़ा दिया है। इस सम्बन्ध में बताया जाता है कि 22वर्ष पहले स्थानीय मुबारकपुर नगर के मोहल्ला पुरा रानी निवासी परवेज अहमद खान की गुमटी समौधी पर से लूटी गई थी। इस प्रकरण में तत्कालीन पालिकाध्यक्ष डाक्टर शमीम अहमद को आरोपी बनाया था।
Blogger Comment
Facebook Comment