हिस्ट्रीशीटर साधु उर्फ बालकरन यादव पर दर्ज हैं 20 मुकदमे
आजमगढ़: जीयनपुर थाना पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के सहयोगी तथा डी-11 गैंग का सदस्य व हिस्ट्रीशीटर साधु यादव उर्फ बालकरन यादव द्वारा अपराध जगत से अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति (कुल 10 गाटों में पर कुल 0.1164 हेक्टेयर) भूमि जिसका वर्तमान मार्केट मूल्य 25 लाख रूपये है गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर ली है। पुलिया के अनुसार थाना जीयनपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 241/21 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त साधु यादव उर्फ बालकरन यादव पुत्र स्व० अर्जुन यादव निवासी हरई इस्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ जो प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह का सहयोगी तथा डी-11 गैंग का सदस्य व हिस्ट्रीशीटर भी है। अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, रंगदारी व अन्य अपराधों में संलिप्त है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 20 मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से ग्राम हरई स्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ में कुल 10 गाटों में कुल 0.1164 हेक्टेयर (94 बिस्वा) भूमि क्रय किया गया। जिसका सर्किल मूल्य रूपये 5,22,000/- रूपये है तथा मार्केट मूल्य लगभग 25 लाख रूपये है। उपरोक्त कुल सम्पत्ति का सर्किल मूल्य 5,22,000/- रुपये (मार्केट मूल्य 25 लाख रूपयें) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 19.04.2024 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक 17.05.2024 को उक्त सम्पति को नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बाहदुर सिंह व थाना प्रभारी जीयनपुर विवेक पाण्डेय मय पुलिस बल द्वारा नियमानुसार कुर्क किया गया।
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