पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से किया था हमला,03- 03 हजार का अर्थदंड भी लगा
आजमगढ़ : थाना कोतवालीः पुलिस ने हत्या के प्रयास में 03 आरोपी अभियुक्तों को अपनी प्रभावी पैरवी के चलते 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रूपये जुर्माने की सजा न्यायालय से दिलवाया है। अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक-01.03.2011 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक इजराईल (सेवानिवृत्त) तत्कालीन चौकी प्रभारी पहाड़पुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी इनायत इम्तियाज पुत्र इम्तियाज निवासी बाजबहादुर थाना कोतवाली, इम्तियाज अहमद पुत्र जुबेर अहमद निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली और बृजेश यादव पुत्र हंसराज यादव निवासी मुनरा सराय थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा एकराय होकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से फायर किया गया था। इसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-285/2011 धारा 307 , 34 भादवि बनाम आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमें के दौरान में कुल 06 गवाह परिक्षित हुए है। जिसके क्रम में आज दिनांक- 28.05.2024 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त इनायत इम्तियाज , इम्तियाज अहमद और बृजेश यादव प्रत्येक को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 03-03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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