थाना निजामाबाद के 04 अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध पूर्व में हो चुकी है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही
आजमगढ़: लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर साम्प्रादायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले एक और अभियुक्त के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की कार्यवाही की गई है। पूर्व में निजामाबाद के 04 अभियुक्तों के विरूद्ध भी हो चुकी है NSA की कार्यवाही। एसपी कार्यालय के अनुसार श्रावण मास के दौरान दिनांक- 22.07.2023 को रात्रि 21.00 बजे अमित सोनकर अपने अन्य साथियों के साथ दुकान बन्द करके अपने घर जा रहा था कि साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने के उद्देश्य से अभियुक्त गालिब पुत्र कत्तू उर्फ जलालुद्दीन निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने अन्य साथियों के साथ तिग्गीपुर इमाम बाड़ा के पास अमित सोनकर व उसके साथियों को योजनाबद्ध तरीके से जान से मारने की नियत से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डंण्डा व पंच से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिये, जिससे त्यौहार के मध्य दो समुदायों के बीच तनाव व्याप्त हो गया था तथा कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी जिसे सामान्य करने के लिये कस्बा निजामाबाद में लगातार 15 दिनों तक भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बलो का व्यवस्थापन करना पड़ा था। उक्त घटना के सम्बन्ध में घायल अमित सोनकर के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0स0 327/23 धारा- 307,323,352,504,34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध,3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनाम गालिब पुत्र कत्तु उर्फ जलालुद्दीन निवासी तिग्गीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़, आदि 08 नामजद तथा 15-20 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी मामले में इसके पूर्व दिनांक 14.09.23 को अभियुक्त शहबाज पुत्र हारुन खाना निवासी मोहल्ला सिपाह थाना निजामाबाद के विरूद्ध NSA की कार्यवाही की गयी थी। फिर दिनांक 28.09.23 अभियुक्त साकिब पुत्र कत्तू उर्फ जलालुद्दीन निवासी मोहल्ला तिग्गीपुर थाना निजामाबाद , वाजिद पुत्र वसीम निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद , दिनांक 03.11.23 को अभियुक्त फैशल पुत्र अफजाल अहमद निवासी कस्बा तेलीपुर थाना निजामाबाद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 2 के तहत निरुद्धीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। इसी क्रम में अभियुक्त गालिब पुत्र कत्तू उर्फ जलालुद्दीन निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को लेकर आस पास के लोगों मे इस प्रकार भय व्याप्त है कि लोग इसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते है जिस कारण अभियुक्त के जमानत पर छूटने पर शांति व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर थानाध्यक्ष थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त गालिब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा 2 के तहत निरुद्धीकरण की कार्यवाही की गई है।
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