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आजमगढ़: हत्या के प्रयास में कुख्यात श्यामबाबू पासी को 10 साल की सजा


अदालत ने सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया

आजमगढ़ : कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर रहे श्याम बाबू पासी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैंसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 रमेश चंद्र ने सोमवार को सुनाया। कातिलाना हमले में सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैंसला आया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार मऊ जनपद के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के कमालुद्दीनपुर निवासी राम प्रसाद वर्मा 5 अगस्त 2013 को अपने परिवार के साथ दुकान से घर जा रहे थे। रास्ते में लगभग सात बजे शाम ग्राम हथौटा के पास चार अज्ञात बदमाशों ने रामप्रसाद वर्मा पर नजदीक से जान से करने के नियत से गोली चला दी। इस मामले में घायल राम प्रसाद की पत्नी प्रेमशीला ने जहानागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने श्याम बाबू पासी पुत्र सिद्ध नारायण निवासी वीरपुर थाना मेंहनगर पर इस घटना की साजिश का आरोप लगाते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे ने दो गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। सुनवाई के दौरान आरोपी श्याम बाबू पासी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लिया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी श्याम बाबू पासी को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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