महाराजगंज थाना क्षेत्र में 10 अगस्त 2006 को राजकुमार की हत्या हुई थी
आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-5 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। महराजगंज थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी भोरिक यादव के भाई राजकुमार की बकाया रुपये की वसूली को लेकर 10 अगस्त 2006 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले में भौरिक यादव की तहरीर पर महाराजगंज थाने के जमीलपुर निवासी सुरेश चौरसिया बाल कुरेशी व जब्बार निवासी जुड़ा खुर्द के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। दौरान मुकदमा आरोपी जब्बार की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में पेश कराया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुरेश चौरसिया तथा बाल कुरैशी को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
Blogger Comment
Facebook Comment