आजमगढ़ : कातिलाना हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मंगलवार को सुनाया। बरोही फतेहपुर थाना बिलरियागंज निवासी उर्मिला देवी का उनके पट्टीदार लोचन से नांद-खूंटे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर चार अप्रैल को लोचन तथा लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना की उर्मिला के ससुर घरभरन से विवाद हो गया। शोरगुल सुनकर उर्मिला ससुर को छुड़ाने के लिए गई तो विरोधियों ने उस पर कातिलाना हमला कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सिंह व शिवाश्रय राय ने घरबरन, उर्मिला, अनीता देवी, विवेचक विज्ञानकर सिंह तथा डा. संतोष कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी लोचन राजभर तथा लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मीना को चार वर्ष के कारावास तथा एक एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मुकदमे की क्रास केस में चार आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास तथा सात-सात सौ रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। इस मुकदमे में लक्ष्मीना देवी पत्नी देवीदीन ने घरभरन राजभर, वीरेंद्र राजभर, संजय राजभर तथा जगबरन राजभर पर मारपीट का आरोप लगाया था। अदालत ने चारों को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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