मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के डीहा गांव का, अर्थदंड भी लगाया
आजमगढ़ : दलित के साथ मारपीट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में दो आरोपियों को चार-चार वर्ष का कारावास तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मुकदमे के क्रास केस में मारपीट तथा धमकी देने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट जैनेंद्र कुमार पांडेय ने बुधवार को सुनाया। जहानागंज थाना क्षेत्र के डीहा निवासी महेश राम का भतीजा अनिल कुमार 12 जनवरी सन 2000 को सुबह शौच करके लौट रहा था। गांव के पप्पू यादव, छब्बू यादव, सर्वजीत यादव ने अनिल को जातिसूचक गाली देते हुए बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी छब्बू यादव की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शमशाद अहमद तथा आलोक त्रिपाठी ने कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पप्पू यादव तथा सर्वजीत यादव को चार-चार वर्ष के कारावास तथा एक एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मुकदमे के क्रास केस में डीहा के ही विरीज यादव ने गांव के ही अनिल तथा महेश के विरुद्ध मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल और महेश को चार चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेश मणि त्रिपाठी तथा रामनाथ प्रजापति ने पैरवी की।
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