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आजमगढ़: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व जुर्माना


अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच संतोष कुमार का फैसला

मेंहनगर के गजोर का मामला, वर्ष 2021 में की थी हत्या

आजमगढ़ : हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपित को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।
माया देवी निवासी गजोर, थाना मेंहनगर की मेंहनगर तहसील के पास एक दुकान थी। माया देवी अपने पति सकलदीप के साथ 11 दिसंबर 2021 की शाम सात बजे दुकान से गांव वापस जा रही थी। रास्ते में माया के पट्टीदार सूरज चौहान ने गांव के पास उनका रास्ता रोक लिया। इसे लेकर विवाद में सूरज चौहान ने लोहे की राड से सकलदीप के सिर पर प्रहार किया। इससे सकलदीप का सर फट गया। बुरी तरह से घायल सकलदीप को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सूरज चौहान के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने माया देवी, सौरभ चौहान उर्फ अमन चौहान, डाक्टर मोहम्मद आसिफ, गौरव चौहान, उप निरीक्षक विमल प्रकाश राय तथा उप निरीक्षक शिवप्रसाद मिश्र को बतौर गवाह परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूरज चौहान को आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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