सचिव से नीचे का कर्मी नही कर सकता है सीलिंग की कार्रवाई व नोटिस
आजमगढ़: विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण को लेकर नई गाइडलाइन जन सामान्य हेतु जारी की है। जिसके अनुसार जन सामान्य को सूचित किया गया है कि डीएम व उपाध्यक्ष, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ द्वारा सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ को अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध नोटिस निर्गत करने तथा अनधिकृत निर्माण सील करने का अधिकार प्रतिनिधायित किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है की की अवैध निर्माण को सील करने का अधिकार केवल सचिव विकास प्राधिकरण को ही है। सचिव से नीचे स्तर के कर्मचारी और अभियन्ता इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। अतः अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस निर्गमन तथा अनधिकृत निर्माण सील करने सम्बन्धी आदेश पारित करने हेतु सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, आजमगढ़ ही अधिकृत अधिकारी हैं सचिव से अन्यून अन्य किसी भी स्तर से उक्त कार्य हेतु कोई नोटिस आदि प्राप्त होने पर तत्काल आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को सूचित करें, जिससे तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जा सके।
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