ढाई वर्ष पूर्व कोतवाली परिसर में प्रदर्शन करने के मामले में जेल में थे
आजमगढ़: लगभग ढाई वर्ष पूर्व कोतवाली परिसर में प्रदर्शन करने तथा पुलिस वालों पर पथराव करने के आरोप वाले मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के समय लगभग ढाई वर्ष पूर्व 7 अप्रैल 2021 की दोपहर एसडीएम सदर और इंस्पेक्टर कोतवाली बिना मास्क लगाये हुए राहगीरों की चेकिंग कर रहे थे। इसी चेकिंग के क्रम में सराफा व्यवसायी बाबी गोयल की दुकान पर कुछ लोगों को बिना मास्क लगाए देखकर मास्क लगाने के लिए कहा गया। इसी बात पर दुकानदार और ग्राहको से पुलिस का विवाद हो गया। तब जबरन सराफा व्यवसायी को पकड़ कर कोतवाली ले आया गया। स्वर्ण व्यवसायी के समर्थन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह, सैकड़ो लोग कोतवाली पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। आरोप है की प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों पर पथराव किया गया। इस मुकदमे में कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह समेत तीन को नामजद करते हुए सैकड़ो लोगों के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज किया गया।इस मामले में प्रवीण सिंह ने 27 अगस्त 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से प्रवीण सिंह कारागार में निरुद्ध है।मंगलवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर करते हुए प्रवीण सिंह को पचास हजार रुपए के दो बंध पत्र तथा इसी राशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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