फरवरी 1998 में हुई थी हत्या,20 हजार जुर्माना भी लगा
आजमगढ़: हत्या के एक मामले में अदालत ने एक आरोपित को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। दिनांक- 22.02.1998 को वादी मुकदमा दिनेश कुमार पुत्र रामबलीराम निवासी महरूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी झिन्नूराम पुत्र पलझूराम निवासी कन्जरा दिलभारपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा कमलेशराम पुत्र लक्षिराम ग्राम बडागाँव पूनापार थाना जीयनपुर आजमगढ़ की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। मामले में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 374/2009 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। आज दिनांक- 08.09.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त झिन्नूराम पुत्र पलझूराम निवासी कन्जरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
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