ट्यूबवेल से मोटर चोरी में दोषी पर 01 हजार जुर्माना भी लगा
आजमगढ़: दिनांक 16-03-2023 को वादी अरविन्द कुमार उर्फ काजू सिंह पुत्र स्व0 पारसनाथ सिंह निवासी लसड़ाखुर्द थाना बरदह आजमगढ़ ने थाना बरदह पर शिकायत किया था कि अज्ञात चोर द्वारा बीती रात्रि को उसके ट्यूवेल के मोटर को चुरा ले गये । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 112/23 धारा 379 भादवि अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस विवेचना में उक्त मामले में संदीप गौड़ पुत्र शीत बसन्त निवासी चौकी दवना थाना देवगांव आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जिसे आरोप पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक- 20.07.2023 को जे.एम. कोर्ट नं0 15 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अरविन्द कुमार उर्फ काजू सिंह पुत्र स्व0 पारसनाथ सिंह निवासी लसड़ाखुर्द थाना बरदह को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 03 माह एक दिन के कारावास व 01 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
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