अदालत ने जघन्य अपराध के दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी ठोंका
आजमगढ़: अबोध बच्ची को उठा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायन ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 मई 2015 की रात पीड़िता अपने परिवार के साथ घर के दरवाजे पर सो रही थी। तभी रात लगभग डेढ़ बजे आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन निवासी समसपुर थाना दीदारगंज पीड़िता को उठा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। रोती हुई पीड़िता आधा घंटे बाद जब घर लौटी तो अपनी आपबीती घर वालों को बताई। आरोपी जैनुद्दीन पीड़िता के गांव में अपने एक दोस्त के घर पर रहता था। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद आरोपी जैनुद्दीन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी जैनुद्दीन को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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