.

.

.

.
.

आजमगढ़ : कोटेदार को एक वर्ष का कारावास व 15 हजार के अर्थदंड की सजा


2007 का है मामला, कोटे की दुकान में अनियमितता बरतने में दोषी मिला

आजमगढ़: सरकारी कोटे की दुकान में अनियमितता बरतने के मामले में अदालत ने आरोपी कोटेदार को एक वर्ष के कारावास व पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 अनीता ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कंधरापुर थाना क्षेत्र के मल्लूपुर कोंहड़ी गांव के प्रधान दिनेश राय की शिकायत पर एसडीएम के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक दयाशंकर श्रीवास्तव ने 22 सितंबर 2007 को मल्लूपुर कोंहड़ी गांव में कोटे की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपलब्ध अनाज तथा मिट्टी तेल के वितरण में हेराफेरी पाई गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी कोटेदार के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश किया। अभियोजन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता ने ग्राम प्रधान दिनेश राय समेत कुल 18 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कोटेदार पलकधारी को एक वर्ष के कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Share on Google Plus

रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

आजमगढ़ लाइव-जीवंत खबरों का आइना ... आजमगढ़ , मऊ , बलिया की ताज़ा ख़बरें।
    Blogger Comment
    Facebook Comment