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आजमगढ़: स्वर्णकार की दुकान में चोरी के दौरान चौकीदार की हत्या में 05 को उम्रकैद


कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया

शहर के असिफगंज स्थित आभूषण दुकान में मार्च 2006 को  हुई थी घटना

आजमगढ़: आभूषण की दुकान में चोरी के दौरान चौकीदार की गई हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास तथा बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मनीष गोयल पुत्र ओम प्रकाश गोयल निवासी कटरा थाना कोतवाली की आसिफ गंज में स्वर्ण आभूषण की एक दुकान थी। इस दुकान की रखवाली के लिए चौथी राम राजभर निवासी कटघर थाना सिधारी को नियुक्त किया गया था। वादी मनीष 11 मार्च 2006 की देर शाम दुकान बंद करके घर चले गए। दूसरे दिन सुबह 12 मार्च को दुकान खोलने के लिए आए तब देखा कि दुकान का शटर खुला हुआ है, अंदर कमरे में चौथी राम मृत पड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग रूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए गए। इस घटना के एक साल बाद उसी आसिफगंज स्थित सर्राफा बाजार में होली की रात एक अन्य स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए।
चोरी की इस घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने 8 मार्च 2007 को जवाहर गुप्ता पुत्र राम नारायण गुप्ता निवासी कोलघाट, राघवेंद्र सेठ पुत्र सत्यनारायण सेठ मुहल्ला सीताराम, रमेश सिंह पुत्र विद्या प्रसाद निवासी एलवल, चंद्र भूषण पुत्र पारस नाथ निवासी कालीन गंज थाना कोतवाली, जिया लाल पुत्र मेढू निवासी कुल देव चंदपट्टी थाना कंधरापुर को गिरफ्तार किया। इन्हीं की निशानदेही पर 12 मार्च को शहर के विभिन्न जगहों से लाखों रुपए के आभूषण बरामद किए गए। पकड़े गए लोगों ने बताया कि एक वर्ष पूर्व मनीष गोयल की दुकान पर चौकीदार की हत्या कर के हम लोगो ने लाखों रुपए के जेवर चुराए थे। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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