आजमगढ़ : दिनांक-09.02.2021 को थाना कंधरापुर की एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि वादिनी की 07 वर्षीय पुत्री के साथ विपक्षी शक्तिमान पुत्र पतिराम निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कंधरापुर आजमगढ़ द्वारा दुष्कर्म किया गया । जिसके सम्बन्ध अभियुक्त शक्तिमान उपरोक्त के विरूद्ध थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0- 15/21 अंतर्गत धारा 376एबी, 504 भादवि व 5/6 पाक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया था। दिनांक- 11.02.2021 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शक्तिमान को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया था। उपरोक्त मुकदमें में 05 गवाह परीक्षित हुए है। जिसके क्रम में आज दिनांक- 15.04.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शक्तिमान पुत्र पतिराम निवासी गदनपुर हिच्छनपट्टी थाना कंधरापुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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