निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें - मुख्य विकास अधिकारी
नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 500, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 250 ₹ है नामांकन पत्र का मूल्य, आरक्षित वर्ग व महिलाओं के लिए आधा है मूल्य
आजमगढ़ 12 अप्रैल-- मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में नेहरू हाल के सभागार में नगर निकाय निर्वाचन-2023 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत 58 आरओ व 70 एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। उन्होने आरओ एवं एआरओ से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित निर्वाचन समय सारिणी के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना का सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार करें। उन्होने आरओ एवं एआरओ को निर्देशित किया कि आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करना और उम्मीदवारों की जमानत धनराशि प्राप्त करना एवं उसे वापस करना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण में सहायक कार्मिक प्रभारी इं0 कुलभूषण सिंह ने नाम निर्देशन पत्र की बिक्री, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना, नामांकन की स्क्रूटनी, अभ्यर्थन वापसी, सिम्बल एलाटमेन्ट के विषय में विस्तार से बताया। उन्होने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रू0 व नामांकन पत्र प्रारूप 5ख पर भरा जायेगा। सदस्य नगर पालिका के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 200 रू0 व नामांकन पत्र प्रारूप 5ग पर, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 250 रू0 व नामांकन पत्र प्रारूप 5घ पर तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 100 रू0 व नामांकन पत्र प्रारूप 5ड़ पर भरा जायेगा। उन्होने बताया कि आरक्षित वर्ग व महिलाओं के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य आधा होगा। अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष व अन्य पदों के लिए 21 वर्ष आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है। इसी के साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री चन्दन यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग के नामांकन सम्बन्धी साफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, आरओ/एआरओ, एनआईसी से संतोष राय, अंजनी मिश्रा, रवि पाठक, सुशीम, पुनीत राय आदि उपस्थित रहे।
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