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आजमगढ़: मादक पदार्थ अधिनियम में दो सगे भाइयों को अदालत ने दी सजा


जेल में बिताए वक्त व कोर्ट उठने तक कैद और 15000 ₹ का जुर्माना लगा

आजमगढ़: बुधवार को न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायालय-5 द्वारा थाना जहानागंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 257/1999 धारा 8/20/22 नारकोटिक्‍स ड्रग्‍स एंड साइकोट्रोपिक सब्‍सटेंस एक्‍ट यानी एनडीपीएस (NDPS) एक्ट से सम्बन्धित दो सगे भाइयों को सजा सुनाई। अदालत द्वारा दोषी पाए गए मोती यादव व होरी यादव पुत्र राजदेव यादव निवासी अमदही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधी से अदालत उठने के समय तक कैद और 15000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतरिक्त कारावास की सजा का भुगतानी होगी।

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रिपोर्ट आज़मगढ़ लाइव

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