गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई, 03 अगस्त को दो कुंतल गांजे के साथ साथ हुआ था गिरफ्तार
आजमगढ़: जिले के सिधारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने गांजा तस्कर सुरेन्द्र यादव की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेन्द्र यादव ने अपराध जगत से अर्जित संपत्ति से मकान का निर्माण कराया था जिसका मार्केट मूल्य 15 लाख रूपए है। इस मकान को धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। आरोपी सुरेन्द्र यादव को जिले की सिधारी थाने की पुलिस और एसओजी की टीम ने तीन अगस्त को दो कुंतल से अधिक गांजे के साथ उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध गांजे की तस्करी का व्यापार करता था। इससे पूर्व भी एक जनवरी को सुरेन्द्र यादव की एक कार और बाइक जिसकी कीमत लगभग दो लाख 37 हजार थी को कुर्क किया गया था। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत 20 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज थाना प्रभारी सिधारी नन्द कुमार तिवारी द्वारा नायब तहसीलदार सदर नीरज कुमार तिवारी की उपस्थित में उक्त सम्पति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया। इंस्पेक्टर नंद कुमार तिवारी का कहना है कि आरोपी की अन्य संपत्तियों के बारे में भी पता कराया जा रहा है, जिससे कुर्की की कार्रवाई की जा सके।
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