आजमगढ़ : दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी पति को 11 वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि पर्याप्त सुबूतों के अभाव में सास-ससुर को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 4 जैनेंद्र कुमार पांडेय ने बुधवार को दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के पुनर्जी निवासी कांता चौहान की पुत्री बिंदु का विवाह तरवां थाना क्षेत्र के पर्वतपुर के सोनू चौहान के साथ 22 अप्रैल 2088 को हुआ था। शादी के बाद कम दहेज के लेकर ससुराल में बिंदु का उत्पीड़न होने लगा और इसी वजह से 28 जून 2011 को ससुराल में जहर देकर बिंदु की हत्या कर दी गई। मृतका के पिता ने पति सोनू चौहान, सास गिरजा देवी तथा ससुर श्याम नारायन चौहान के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता निर्मल शर्मा ने नौ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति सोनू चौहान के लिए उक्त सजा का निर्धारण किया।
Blogger Comment
Facebook Comment