गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दोषी पर 05 हजार का जुर्माना भी ठोका
आजमगढ़: पत्नी तथा मासूम पुत्री की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा अदालत ने सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बी डी भारती ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी अजय चौहान पुत्र श्यामबली निवासी करेंहुआ थाना मेंहनगर मानसिक रूप से विछिप्त रहा करता था। इसी कारण 26 मार्च 2012 को अजय ने अपनी पत्नी नीतू तथा तीन वर्षीया पुत्री डॉली की गला दबा कर हत्या कर दी। इस मामले में मृतका नीतू के पिता राजेंद्र चौहान ने आरोपी पति अजय के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा पांडेय राजेंद्र चौहान, राम अधार, रमेश राजभर, विवेचक जगदीश कुशवाहा, कांस्टेबल अरविंद यादव तथा डॉक्टर संतोष कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अजय चौहान को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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